मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने कहा ये कोई अपहरण, रेप या हत्या का केस नहीं है, मानहानि का केस है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद संसद की उनकी सदस्यता चली गई थी। उल्लेखनीय है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं।
गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोषसिद्धि को अजीब बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हर पीड़ित केवल बीजेपी पदाधिकारी या कार्यकर्ता है। दूसरी ओर, मानहानि मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा मोदी उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि यह प्रधानमंत्री के उपनाम के समान है।