विदेश मंत्रालय प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट कर रहा तैयार - Punjab Kesari
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विदेश मंत्रालय प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट कर रहा तैयार

विदेश मंत्रालय एक नए विधेयक पर काम कर रहा है जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि

विदेश मंत्रालय एक नए विधेयक पर काम कर रहा है जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि भविष्य में प्रवासन को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि विदेश मंत्रालय (एमईए) सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। जवाब में कहा गया है, सरकार प्रवास से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सचेत है। इस दिशा में, विदेश मंत्रालय सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।
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सक्षम संस्थागत ढांचे को स्थापित करता है
ड्राफ्ट बिल विदेशों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यबल को सशक्त बनाने के अलावा प्रवासन चक्र के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा। यह एक सक्षम संस्थागत ढांचे को स्थापित करता है, जो उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित है। मंत्री ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों और भारत के विकास में उनके योगदान को पहचानने और सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।
भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज किए गए 
2020-2023 से मदद और ई-माइग्रेट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 26,730 शिकायतें, जिनमें मुआवजे, मजदूरी की चोरी और अवशिष्ट भुगतान से संबंधित मामले शामिल हैं, पिछले तीन सालों के दौरान मदद पोर्टल पर भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज किए गए थे। इस अवधि के दौरान, 29,640 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें पिछले सालों में पंजीकृत शिकायतों में से कुछ शामिल हैं। जहां भी आवश्यक हो, ऐसे मामलों को तुरंत मिशनों और पोस्ट द्वारा संबंधित कंपनियों के साथ मुद्दों को हल करने के लिए उठाया गया।
कई मामलों को सुलझाया गया
भारतीय मिशनों और पोस्टों ने भी भारतीय मजदूरों और उनके नियोक्ताओं के बीच हर संभव सहायता प्रदान करके मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा की। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान इन मुद्दों को मेजबान देशों की सरकारों के साथ भी उठाया गया था और इस प्रक्रिया के माध्यम से कई मामलों को सुलझाया गया है। जवाब में कहा गया कि इसके अलावा, कुछ देशों ने प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सहायता उपाय भी शुरू किए हैं।

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