लॉकडाउन : SC चिड़ियाघरों में पशु-पक्षियों के लिये उपचार की व्यवस्था से संबंधी याचिका पर 13 अप्रैल को करेगा विचार - Punjab Kesari
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लॉकडाउन : SC चिड़ियाघरों में पशु-पक्षियों के लिये उपचार की व्यवस्था से संबंधी याचिका पर 13 अप्रैल को करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश भर के चिड़ियाघरों में पशु-पक्षियों के लिये निर्बाध रूप से

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने मंगलवार को कहा कि देश भर के चिड़ियाघरों में पशु-पक्षियों के लिये निर्बाध रूप से भोजन की आपूर्ति और उनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चत करने संबंधी याचिका पर 13 अप्रैल को विचार किया जायेगा। 
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ता संगीता डोगरा से कहा कि वह अपनी याचिका में चिड़ियाघरों में पशुओं के स्वास्थ्य की मेडिकल जांच कराने के अनुरोध सहित इसमें संशोधन करें। 

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संगीता डोगरा ने याचिका में कहा है कि आवश्यक सेवा कानून के तहत दिल्ली चिड़ियाघर ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पशुओं के लिये भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है लेकिन देश के अन्य चिड़ियाघरों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। याचिका में कहा गया है कि ये चिड़ियाघर भोजन की आपूर्ति के लिये बाहरी एजेन्सी पर निर्भर हैं क्योंकि चिड़ियाघर के परिसरों के भीतर कोई बूचड़खाना नहीं है और लॉकडाउन के दौरान बूचड़खाने बंद होने की वजह से पशुओं के खाने की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। 
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में न्यूयार्क के ब्रांक्स जू में चार वर्षीय बाघिन के पांच मार्च को कोविड-19 से संक्रमित होने संबंधी घटना का जिक्र किया है और कहा है कि पशुओं के इलाज के लिये चिड़ियाघरों के भीतर ही डाक्टरों की आवश्यकता है। इस पर पीठ ने कहा कि प्राप्त सूचना के अनुसार कोरोना वायरस से पशुओं की मृत्यु नहीं होती है। याचिकाकर्ता ने दलील कि इसके बावजूद मनुष्य से उन्हें यह वायरस पहुंच सकता है और वे भी इससे संक्रमित हो सकते हैं।

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