प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम वाले मानहानी के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। बता दें राहुल गांधी ने 15 जुलाई को मामले पर सुनवाई की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 18 जुलाई को इसे स्वीकार कर लिया था।
राहुल गांधी 2031 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव ?
राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय नियमानुसार साज पूरी होने के 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी की नजर आज कोर्ट के फैसले पर टिकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी राहुल गांधी की सजा पर फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो फिर कांग्रेस उनके बिना 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेगी।
IPC की धारा 499 और 504 में हुई सजा
इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मानहानी मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के मानहानि के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ मानहानि का यह केस दो धाराओं 499 और 504 में दर्ज किया गया था। बता दें आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।