Human Trafficking Case : HC से सिंगर दलेर मेहंदी को बड़ी राहत, पटिआला कोर्ट की सजा को किया निलंबित - Punjab Kesari
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Human Trafficking Case : HC से सिंगर दलेर मेहंदी को बड़ी राहत, पटिआला कोर्ट की सजा को किया निलंबित

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला कोर्ट की सजा को निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील

देश के जाने माने गायक दलेर मेहंदी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला कोर्ट की सजा को निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है। मामला मानव तस्करी का है जिसमे पटियाला कोर्ट ने सिंगर को सजा सुनाई थी। 
मानव तस्करी में फसे दलेर मेहंदी
आपको बता दे कि मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का नाम मानव तस्करी में सामने आया था। यह मामला 19 साल साल पुराना है, जिसमे पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था और 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। दलेर मेहंदी ने इसके खिलाफ पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। 
इस मामले में चार साल सुनवाई चली, जिसके बाद 14 जुलाई 2022 को कोर्ट का फैसला आया, जिसमे कोर्ट ने दलेर मेहंदी की अपील खारिज कर दी और सजा को बरकरार रखा। दलेर मेहंदी ने अपील खारिज होने के बाद दोबारा पिटीशन दायर। उन्होंने पटियाला कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में  पिटीशन डाली।  
19 साल पुराना है दलेर मेहंदी का मामला 
मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की मानव तस्करी के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। मेहंदी ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दलेर मेहंदी की अपील व सजा निलंबन की मांग पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

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