मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है, थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, बता दें कि मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सज़ा सुनाई थी, इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है, यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है, जब उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगे।
जानिए राहुल पर क्या है आरोप
साल 2019 में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तुलना करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था, भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ गुजरात के सूरत की कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मोदी नाम वाले सभी लोगों को चोर कहा गया है, इस साल 25 मार्च को सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने माना कि एक बड़े नेता और सांसद होने के नाते राहुल को एक पूरे वर्ग का अपमान करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था, कोर्ट ने राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सज़ा दी।