कोविड -19 का असर भले ही अब देश में कम हो लेकिन इस से जुड़े दिशा निर्देश अभी प्रभाव में है। कोविड की पहली लहर के बाद देश में कुछ नियम तय हुए जिनका अभी तक पालन होता है और देश ही नहीं विदेशो में कई प्रकार नियम बनाए गए। जिसमे कुछ नियम अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बनाये गए। समय – समय पर इन नियमो के दिशा निर्देश में बदलाव होता रहा है और ढील देते रहे।
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों को आसान बना दिया
भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के यादृच्छिक दो प्रतिशत उपसमूह के आरटी-पीसीआर-आधारित परीक्षण की पिछली आवश्यकताओं को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने प्रचलित सीओवीआईडी -19 स्थिति और दुनिया भर में टीकाकरण कवरेज में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सीओवीआईडी -19 के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों को और आसान बना दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोविड-19 परिदृश्य पर नजर
इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो 20 जुलाई, 2023 को 0000 बजे (आईएसटी) से लागू होंगे, भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के यादृच्छिक 2% उपसमूह के आरटी-पीसीआर आधारित परीक्षण के लिए पहले की आवश्यकताएं अब हटा दी गई हैं,” ए स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया। हालाँकि, एयरलाइंस के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा COVID-19 के संदर्भ में एहतियाती उपायों का पालन करने की पहले की सलाह लागू रहेगी। अद्यतन दिशानिर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) पर उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोविड-19 परिदृश्य पर नजर रखे हुए है।