SC में पहुंचा गुरूग्राम नमाज विवाद, BSP के पूर्व सदस्य अदीब ने दाखिल की अवमानना याचिका - Punjab Kesari
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SC में पहुंचा गुरूग्राम नमाज विवाद, BSP के पूर्व सदस्य अदीब ने दाखिल की अवमानना याचिका

गुरुग्राम में खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद हो रहा है. यह मामला

गुरुग्राम में खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद हो रहा है. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में हरियाणा के डीजीपी और  और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जहां ‘गुंडे’ लोगों को नमाज अदा करने से रोकते हैं।
BSP के पूर्व सदस्य अदीब ने आरोप लगाया
मीड़िया रिपौर्टस के मुताबिक, अदीब ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीके अग्रवाल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व सदस्य अदीब ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने नमाज विवाद को लेकर अभद्र भाषा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन उन लोगों की पहचान करने में भी असफल रही है कि जो गुरुग्राम में नमाज को बार-बार रोककर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।
खुले मैदान में नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई थी
गुरुग्राम में हाल ही में नमाज अदा करने को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू समूहों और स्थानीय निवासियों ने एक आवासीय परिसर के पास खुले मैदान में नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई थी। वहीं, खुले मैदान में नमाज अदा करने वाले ने दावा किया कि हर सप्ताह होने वाली नमाज के लिए एक चिन्हित स्थान है। वहीं, स्थानीय हिंदू ग्रुप और निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, अदीब ने अपनी याचिका में कहा कि शुक्रवार की नमाज को खुले में रखने की अनुमति जगह और सुविधाओं की कमी के कारण दी गई थी।
याचिका में कहा गया है कि 3 दिसंबर को जब हिंदू समूहों ने शुक्रवार की नमाज का विरोध किया तो उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद घटनाएं और बढ़ गईं और समूहों की ओर से नारेबाजी भी की गई थी। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन की इस तरह की घटना को रोकने में असफल रहा है।

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