लगातार देश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे है। इसी बीच नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। बता दें प्रस्तावित कानूनों में पहचान छिपाकर शादी करने या फिर यौन संबंध बनाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है।बता दें इस प्रस्तावित कानून पर लोगों का कहना यह भी है कि सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कड़ा कानून ला रही है। जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते हैं, अब वे कानून के घेरे में होंगे और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी।
ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा दी जाएगी
आपको बता दें नए विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति छल से झूठे वादे करके यौन संबंध बनाता है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन अब ऐसा करने पर दंड का प्रावधान होगा। उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा दी जाएगी। इसमें कहा गया है, ‘कोई व्यक्ति अगर छल के इरादे से झूठे वादे करके महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे सजा दी जाएगी। यह बढ़ाकर 10 साल तक की की जा सकती है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। ‘ इसमें छल का मतलब रोजगार, प्रमोशन का लालच देने या फिर पहचान छिपाकर शादी करने से है।
साफ तौर पर अपराध बताते हुए दंड का भी प्रावधान
अब तक आईपीसी में इस तरह अपराध से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। आईपीसी की धारा 90 में इतना जरूर कहा गया था कि अगर कई व्यक्ति जानकारी छिपाकर यौन संबंध बनाता है तो इसे सहमति से बनाया गया संबंध नहीं कहा जा सकता। हालांकि नए प्रस्तावित कानून में इसे साफ तौर पर अपराध बताते हुए दंड का भी प्रावधान है।
अमित शाह ने विधेयक को पेश करते हुए कहा….
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि ऐसे लोग थे जिन्होंने यौन संबंध बनाने के लिए गलत पहचान दी थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार इसे अपराध की श्रेणी में ला रही है। ऐसे कई मामले आए हैं जहां महिलाएं शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने की सहमति देती हैं या फिर वे जिसके साथ रिश्ते में हैं वह अपनी वैवाहिक स्थिति, पहचान छिपाकर धोखा देता है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलता है।