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ED ने पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया दाखिल

ईडी ने संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किये गये पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किये गये पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। उपेंद्र राय पर लगभग 23 करोड़ रुपये के धन शोधन का आरोप है।

राय और अन्य चार के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने का अनुरोध किया गया।

ईडी के विशेष सरकारी अभियोजकों एन के मत्ता और नितेश राणा द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट पर अदालत कल विचार करेगी। इससे पूर्व इस मामले में दाखिल किये गये आरोप पत्र में ईडी ने आरोप लगाया था कि ‘‘ब्लैकमेल’’ और ‘‘जबरन वसूली’’ के जरिये अर्जित की गई 29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को राय ने बेदाग के रूप में पेश किया था।

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राय फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन्हें ईडी ने आठ जून को यहां तिहाड़ जेल में धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उस दिन महज कुछ देर पहले उन्हें कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत मिली थी।

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