ऐसी राहत के लिए मत पूछो जो नहीं दी जा सकती...., जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही यह बात, क्या है मामला? - Punjab Kesari
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ऐसी राहत के लिए मत पूछो जो नहीं दी जा सकती…., जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही यह बात, क्या है मामला?

दिल्ली के जहांगीरपुरी और 7 अन्य राज्यों में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए

दिल्ली के जहांगीरपुरी और 7 अन्य राज्यों में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए पैनल का गठन करने के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीशों ने कहा “आप पूर्व सीजेआई (भारत के मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता में जांच चाहते हैं? क्या कोई फ्री है? पता करें … यह किस तरह की राहत है … ऐसी राहत के लिए मत पूछो जो प्रदान नहीं की जा सकती।”
सांप्रदायिक हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई की जांच की उठाई मांग 
दरअसल तिवारी ने अपनी याचिका में रामनवमी के दौरान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई झड़पों की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की थी। जनहित याचिका में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ‘बुलडोजर’ की मनमानी कार्रवाई की जांच के लिए एक समान समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की थी।
याचिका में कहा गया है, “इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और लोकतंत्र और कानून के शासन की धारणा में फिट नहीं होती है।” इस महीने की शुरुआत में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे। हिंसा में आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जहांगीरपुरी में हुई अवैध निर्माण पर कार्रवाई 
बता दें कि सांप्रदायिक झड़पों के बाद बुलडोजर ने पिछले हफ्ते दिल्ली के इलाके में एक मस्जिद के पास कई कंक्रीट और अस्थायी संरचनाओं को तोड़ दिया, इस अवैध निर्माण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गयी थी। इससे पहले पांच राज्यों – गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के उत्सव के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुईं, यह त्योहार भगवान राम के जन्म का प्रतीक है।
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