दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रेल मंत्रालय को स्थिति का समय-समय पर ऑडिट करने के बाद देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और सुरक्षा के “उच्चतम मानकों” को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी भी शामिल थे।
जानिए केंद्र सरकार ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए
भारतीय रेलवे में सुरक्षा उपायों के संबंध में समय-समय पर ऑडिट होता है और समय-समय पर ऑडिट करने और स्थिति का आकलन करने के बाद, भारत सरकार पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और संरक्षा के उच्चतम मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करेगी। हलफनामे से पता चलता है कि रेलवे ने वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे, सामान स्कैनिंग उपकरण, दरवाजे पर लगे मेटल डिटेक्टर, हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर, शरीर पर पहनने वाले कैमरे, कुत्ते (स्निफर और ट्रैकर), एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली आदि स्थापित किए हैं।
वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनाया फैसला
अदालत ने दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले वकील कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्होंने रेलवे और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा उपाय और अल्कोहल जांच उपकरणों की कमी और आपातकालीन स्थिति की कमी प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।