इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से विपक्षी दलों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आईएनडीआईए के उपनाम के तौर पर इंडिया का उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
आईएनडीआईए का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग
बता दें कि कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। इस याचिका में विपक्षी दलों को गठबंधन के संक्षिप्त नाम आईएनडीआईए का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने चुनाव आयोग को इसको लेकर शिकायत भेजी थी। आयोग की तरफ से जवाब ना मिलने पर उसने कोर्ट का रुख किया।
राहुल गांधी के बयान ने जनता के मन में भ्रम पैदा कर दिया
याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम INDIA पर रखा है। याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी के बयान ने जनता के मन में भ्रम पैदा कर दिया है। बयान में कहा गया था कि आगामी चुनाव एनडीए और INDIA के बीच लड़ा जाएगा।