विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति एन वी रमण के कार्यालय को बुधवार को पत्र लिखकर उनसे नये सीजेआई के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। वह 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
जानिए ! कैसे होती है नियुक्ति
तय परंपरा के अनुसार, सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित वरिष्ठता क्रम में न्यायमूर्ति रमण के बाद दूसरे स्थान पर हैं।उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी) के तहत, निवर्तमान सीजेआई कानून मंत्रालय से पत्र पाने के बाद उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू करते हैं।न्यायमूर्ति ललित यदि अगले सीजेआई नियुक्त होते हैं, तो उनका कार्यकाल तीन महीने से भी कम होगा और वह आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।