CBI Vs CBI : आलोक वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट , अगली सुनवाई 20 नवंबर को - Punjab Kesari
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CBI vs CBI : आलोक वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट , अगली सुनवाई 20 नवंबर को

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा के खिलाफ आरोपों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की विस्तृत प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्ष में कुछ ‘अनुकूल’ और कुछ ‘बहुत ही प्रतिकूल’ हैं जिनकी आयोग द्वारा आगे जांच की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने इस गोपनीय रिपोर्ट के अवलोकन के बाद आदेश दिया कि इसकी प्रति सीलबंद लिफाफे में आलोक वर्मा को दी जाये। पीठ ने आलोक वर्मा से इस पर सोमवार तक सीलबंद लिफाफे में ही जवाब मांगा है।

पीठ इस मामले में अब मंगलवार को आगे सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के पटनायक की निगरानी में हुयी जांच पर सतर्कता आयोग ने वर्मा के खिलाफ लगे तमाम आरोपों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी है। पीठ ने कहा, ‘‘सीवीसी ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट को वर्गीकृत किया गया है और यह कुछ आरोपों पर अनुकूल है, कुछ आरोपों के मामले में उतनी अनुकूल नहीं है जबकि कुछ आरोपों पर बहुत ही प्रतिकूल है।

सीवीसी रिपोर्ट कहती है कि कुछ आरोपों की जांच की आवश्यकता है और उसे इसके लिये समय चाहिए।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट की प्रति अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी दी जाये। हालांकि, न्यायालय ने रिपोर्ट की प्रति जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को उपलब्ध कराने का अनुरोध ठुकरा दिया। पीठ ने कहा कि जांच ब्यूरो में जनता के भरोसे की रक्षा और संस्थान की शुचिता के लिये आयोग की रिपोर्ट की गोपनीयता बनाये रखना जरूरी है। पीठ ने कहा कि जांच ब्यूरो के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा 23 से 26 अक्टूबर के दौरान लिये गये फैसलों से संबंधित मामले पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जायेगा।

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