सज्जन कुमार पर आए फैसले का आप, भाजपा, पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया - Punjab Kesari
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सज्जन कुमार पर आए फैसले का आप, भाजपा, पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने और

नई दिल्ली :  आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब कांग्रेस समिति ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने का सोमवार को स्वागत किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या की साजिश रचने के मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि पार्टी का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि जो कोई भी दंगे में शामिल हो, उसे न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, “हां न्याय में देरी हुई, लेकिन अंतत: न्याय हुआ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो कोई भी ऐसे वीभत्स अपराध में शामिल है, उसे न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।” साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ का नाम दंगों में शामिल लोगों की सूची में कभी नहीं आया। ये दंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या किए जाने के बाद हुए थे जिनमें हजारों सिख मारे गए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 73 वर्षीय कांग्रेस नेता को दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर कहा कि निर्दोषों के लिए यह बेहद लंबा और दर्दनाक इंतजार रहा जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कहा कि दंगे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बचने नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। आप के उनके सहयोगी एवं उच्चतम न्यायालय के वकील एच एस फुल्का ने भी फैसले का स्वागत किया और मदद एवं समर्थन के लिए हर किसी का शुक्रिया अदा किया।

कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस की घोषणा के बाद भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में कुमार के लिए मौत की सजा की अपील करेंगे। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया।

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