DDA मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी
Girl in a jacket

बटला हाउस डिमोलिशन केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक

source: social media

दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंतर्गत बटला हाउस में डीडीए की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाले लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर रोक लगा दी है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में सात लोगों ने एक याचिका के जरिए डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट के आदेश से उन सात लोगों को राहत मिली है, जिन्होंने डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

अगली सुनवाई 10 जुलाई

वकील फहद खान ने बताया कि सात लोगों ने याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि DDA की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर जो सर्वे हो रहा है, उसमें इन्हें बताया गया था कि इनका भी कुछ हिस्सा डिमोलिश किया जाएगा। इस वजह से वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उन्हें डीडीए की ओर से कोई नोटिस भी नहीं मिला था। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

20 जून को बड़ा फैसला सुनाया था

बता दें कि बटला हाउस में अब तक 70 से अधिक विवादित संपत्तियों को दिल्ली हाई कोर्ट या साकेत कोर्ट के आदेशों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से राहत मिल चुकी है। बटला हाउस इलाके में DDA की ओर से की जा रही डिमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जून को बड़ा फैसला सुनाया था। डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने डिमोलिशन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। साथ ही अदालत ने डीडीए से डिमार्केशन रिपोर्ट (सीमांकन रिपोर्ट) पेश करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जिस संपत्ति पर नोटिस दिया गया है, वह वास्तव में विवादित खसरा नंबर के अंतर्गत आती है या नहीं।

 

Also Read: बाटला हाउस डिमोलिशन केस: DDA को हाईकोर्ट का नोटिस, कार्रवाई पर अंतरिम रोक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।