आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रचार के प्रावधानों में और ढील दे दी है।राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी और साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि कम कर दी।
पहले आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों….
इससे पहले आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन सभी चरणों के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या तथा जनसभाओं से संबंधित नियम में ढील प्रादन कर दी थी। दी गई छूट के तहत घर-घर जाकर प्रचार करने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है और जनसभाओं में अब अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। आयोग ने इनडोर बैठकों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या भी वर्तमान 300 से बढ़ाकर 500 कर दी थी। हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल सावधानियों को जारी रखने की जरूरत है, ताकि राजनीतिक गतिविधियों के कारण संक्रमण के मामलों में कोई वृद्धि न हो।
रात 10 बजे के बीच किया जा सकता
आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाय सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है।