Swati Maliwal Assault Case:बिभव कुमार ने अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली कोर्ट का रुख किया - Punjab Kesari
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Swati Maliwal Assault Case:बिभव कुमार ने अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट, मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी,

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट, मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी, बिभव कुमार ने हाल ही में अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र के संज्ञान को चुनौती देते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

याचिका फिलहाल तीस हजारी कोर्ट में लंबित है।कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मनीष बैदवान ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर 16 नवंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जानी है। प्रॉक्सी वकील के अनुरोध पर पिछली सुनवाई के दौरान मामले को स्थगित कर दिया गया था।

दलील में कहा गया है कि विवादित आदेश पारित किया गया

तीस हजारी कोर्ट ने 30 जुलाई को कुमार के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था।

दलील में कहा गया है कि विवादित आदेश पारित करते समय ट्रायल कोर्ट अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने में विफल रही और प्रासंगिक कानून पर विचार किए बिना और BNSS में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किए बिना यांत्रिक तरीके से विवादित आदेश पारित कर दिया।

ट्रायल कोर्ट ने पुरानी सीआरपीसी प्रक्रिया का पालन किया

याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने पुरानी सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का पालन करके गंभीर अवैधता की है। धारा 190 (1) (बी) सीआरपीसी में वर्णित है। वर्तमान मामले में संज्ञान लेने के समय। दिनांक 01.07.2024 को नवीन सी.एल.पी.सी. यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में ‘बीएनएसएस’) लागू हो गई है।

एल.डी. याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को वर्तमान मामले में संज्ञान लेते समय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था जिसका उल्लेख ‘बीएनएसएस की धारा 210 में किया गया है क्योंकि वर्तमान मामले में 16. 07.2024 को ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है।’

आगे कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेने के बाद अभी भी पुरानी सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का पालन कर रहा है। जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि धारा 207 सीआरपीसी के तहत आरोपियों को आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की जा रही हैं।

बिभव कुमार को मामले में जमानत दे दी गई

18 मई को गिरफ्तार किए गए कुमार को मामले में जमानत दे दी गई है। आरोप पत्र पर संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल ने लिया।

दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराएं लगाई हैं, जिनमें धारा 308, 354, 354बी, 506, 509, 341 और धारा 201 शामिल हैं।

सबूत के तौर पर पुलिस ने कुमार का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डीवीआर/एनवीआर जब्त कर लिया है।

आरोप पत्र में 100 गवाहों की गवाही शामिल है

आरोप पत्र, जो 500 पेज लंबा है, में 100 गवाहों की गवाही शामिल है, जिनमें से 50 को मामले में नामित किया गया है। कथित हमले की घटना 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी।

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