जामा मस्जिद सर्वे को लेकर तनाव के बीच यूपी के संभल में सुरक्षा तैनाती जारी - Punjab Kesari
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जामा मस्जिद सर्वे को लेकर तनाव के बीच यूपी के संभल में सुरक्षा तैनाती जारी

Sambhal: शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सुरक्षा तैनाती लगातार छठे दिन शनिवार को भी जारी रही। पार्टी सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी (सपा) का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा कर सकता है।

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संभल में सुरक्षा तैनाती जारी

24 नवंबर को सर्वेक्षण दल पर पथराव की घटना ने हिंसा का रूप ले लिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई लोग घायल हो गए थे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में “सद्भाव और शांति” सुनिश्चित करने को कहा और वहां की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े।

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न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए। पीठ ने शुरू में कहा, “शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो… हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।” शीर्ष अदालत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए स्थानीय अदालत के 19 नवंबर के आदेश के खिलाफ संभल में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा कि उन्हें सर्वेक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट जाना होगा।

सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। मस्जिद कमेटी ने “असाधारण स्थिति” का हवाला देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह याचिका संविधान की धारा 136 के तहत दायर की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में सीधे फैसला सुनाने का अधिकार है। स्थानीय कोर्ट द्वारा 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए जाने के बाद से ही संभल में तनाव बढ़ रहा था। जामा मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध करने वाले लोगों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। यह सर्वेक्षण स्थानीय कोर्ट में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थान पहले हरिहर मंदिर था।

(Input From ANI)

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