पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को केवल काउंसुलर एक्सेस दिया गया है, जबकि अपील का अधिकार नहीं। जाधव पर जासूसी का आरोप लगाकर 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी।
पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अंतराष्ट्रिय न्याय न्यायालय से सिर्फ काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है।
कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने आईसीजे में दिया भारत की दलीलों का जवाब
काउंसुलर एक्सेस दायरा दिया गया
दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबाके भारतीय नागारक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कि कुलभूषण जाधव को बताया अपील का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के’ बाद सिर्फ काउंसुलर एक्सेस दायरा दिया गया था।
कौन है कुलभूषण जाधव ?
कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान जासूस होने का आरोप लगाता है लेकिन कुलभूषण यादव सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी रहे चुके है और सेवानिवृत्त होने के बाद वह ईरान में अपना व्यवसाय चलाते थे लेकिन वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए कुलभूषण यादव का जबरन अपहरण करके कुलभूषण पर जासूस होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इन आरोपों के दावे पर ही वर्ष 2017 को कुलभूषण को सजा-ए-मौत की सजा भी सुना दी थी लेकिन भारत ने इस फैसला का विरोध करते हुए अपील की और अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने भारत की अपील पर कुलभूषण यादव की सजा-ए-मौत के फैसले पर रोक लगा दी थी।