केरल के कन्नूर में एक मदरसा शिक्षक को कोविड-19 महामारी के दौरान 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 187 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मंगलवार को तलिपरम्बा POCSO कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील एडवोकेट शेरिमोल जोस के अनुसार, अलाकोडे के मूल निवासी मुहम्मद रफी को इस मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडवोकेट जोस ने कहा कि कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी पहले भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में शामिल था।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।
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