मध्यप्रदेश गरीब कैदियों को जमानत और जुर्माने के लिए सहायता देने में अव्वल: CM मोहन यादव - Punjab Kesari
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मध्यप्रदेश गरीब कैदियों को जमानत और जुर्माने के लिए सहायता देने में अव्वल: CM मोहन यादव

मध्यप्रदेश BNSS की धारा 479 का पालन करने में सबसे आगे है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की राजधानी भोपाल में समानता भवन में जेल विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश गरीब कैदियों को जमानत और जुर्माना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में देश में पहले स्थान पर है। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जुर्माना भरने के लिए 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 31 कैदियों के लिए जुर्माना और जमानत के रूप में 6,43,517 रुपये मंजूर किए हैं।

MP धारा 479 का पालन करने में सबसे आगे

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 479 का पालन करने में भी सबसे आगे है। इस प्रावधान के तहत 78 कैदियों के मामले अदालत में भेजे गए और परिणामस्वरूप 46 कैदियों की रिहाई हुई है। बता दें कि इस धारा के तहत यह भी अनिवार्य है कि जेल अधीक्षक को किसी कैदी द्वारा अपनी सजा का आधा या एक तिहाई पूरा करने पर जमानत के लिए अदालत में लिखित आवेदन जमा कराना होता है।

ई-जेल प्रबंधन प्रणाली

CM मोहन यादव ने राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जेल विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और अधिकारियों को जेलों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने और कैदियों के नैतिक पुनर्वास के उद्देश्य से गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर की सभी जेलों में ई-जेल प्रबंधन प्रणाली चालू है, यह कैदियों के रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है। बता दें कि 1 जुलाई, 2024 को नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद से, ई-जेल प्रणाली के तहत 48,139 कैदियों को पंजीकृत किया गया है। सीएम मोहन यादव ने जेल सुधारों में समुदाय की अधिक भागीदारी का आह्वान किया और सामाजिक और धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों से पुनर्वास कार्यक्रमों में योगदान देने का आग्रह किया।

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