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Holi 2025: होली पर महिलाओं को जबरन रंग लगाया तो होगी सजा, जानें क्या कहता है कानून

महिलाओं को जबरन रंग लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

होली खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन कई बार लोग ‘बुरा न मानो होली है’ कहकर जबरदस्ती रंग लगाने लगते हैं। खासकर महिलाओं को इसका ज्यादा सामना करना पड़ता है, जब कुछ लोग त्योहार की आड़ में बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जबरदस्ती रंग लगाने या छेड़छाड़ करने पर कानूनन सख्त सजा हो सकती है?आइए जानते हैं होली में जबरदस्ती करने पर कौन-कौन से कानून लागू होते हैं।

1. IPC धारा 354 – अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती छूता है या उसका सम्मान ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे कम से कम 1 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह अपराध गैर-जमानती है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

2. IPC धारा 509 – अगर कोई महिला का अपमान करने के लिए अभद्र भाषा या अश्लील इशारे करता है, तो उसे 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध जमानती है।

3. IPC धारा 354B – अगर कोई जबरन किसी महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, तो उसे कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह गैर-जमानती अपराध है।

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4. IPC धारा 375 और 376 – यदि किसी महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है या बलात्कार होता है, तो दोषी को 10 साल की सजा से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है।

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5. IPC धारा 268 – भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को परेशान करना, रास्ता रोकना या गंदे इशारे करना अपराध है। इसके तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

6. POSH अधिनियम, 2013 – अगर किसी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के साथ होली के दौरान अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो वह इसकी शिकायत कर सकती है।

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