जस्टिन बाल्डोनी के 400 मिलियन डॉलर के दावे को कोर्ट ने किया खारिज - Punjab Kesari
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जस्टिन बाल्डोनी के 400 मिलियन डॉलर के दावे को कोर्ट ने किया खारिज

बाल्डोनी के मानहानि मामले में लाइवली की जीत

न्यायालय ने जस्टिन बाल्डोनी के 400 मिलियन डॉलर के मानहानि के दावे को खारिज कर दिया, जिससे ब्लेक लाइवली और रयान रेनॉल्ड्स को बड़ी जीत मिली। जज ने बाल्डोनी के कुछ आरोपों को संशोधित करने की अनुमति दी, जबकि लाइवली के वकीलों ने इसे एक दिखावा बताया। मामले की सुनवाई 9 मार्च, 2026 को होगी।

जस्टिन बाल्डोनी को बड़ा झटका देते हुए, न्यायाधीश ने सोमवार को ब्लेक लाइवली और रयान रेनॉल्ड्स के खिलाफ उनके 400 मिलियन अमरीकी डालर के मानहानि के दावे को खारिज कर दिया। बता दें कि न्यायाधीश लुईस जे. लिमन ने बाल्डोनी के पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें जबरन वसूली और अन्य दावे भी शामिल थे लेकिन उन्हें अनुबंधों में हस्तक्षेप के संबंध में कुछ आरोपों को संशोधित करने और फिर से दायर करने की अनुमति दी। लाइवली के वकीलों ने एक बयान में कहा कि आज की राय ब्लेक लाइवली के लिए एक पूर्ण जीत है, साथ ही उन लोगों के लिए भी जिन्हें जस्टिन बाल्डोनी और वेफरर पार्टियों ने अपने प्रतिशोधी मुकदमे में घसीटा, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स, लेस्ली स्लोएन और द न्यूयॉर्क टाइम्स शामिल हैं।

जस्टिन बाल्डोनी

400 मिलियन अमरीकी डॉलर का मुकदमा

लाइवली के वकीलों ने बताया कि जैसा कि हमने पहले दिन से कहा है, यह 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का मुकदमा एक दिखावा था और न्यायालय ने इसे सही पाया। हम अगले दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें बाल्डोनी, सरोविट्ज, नाथन और अन्य वेफरर पार्टियों के खिलाफ वकीलों की फीस, तिगुना हर्जाना और दंडात्मक हर्जाना मांगा जाएगा, जिन्होंने इस अपमानजनक मुकदमे को अंजाम दिया।

बता दें कि लाइवली ने संघीय अदालत में बाल्डोनी पर यौन उत्पीड़न और प्रतिशोध का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और इट एंड्स विद अस के निर्माताओं ने फिल्म के सेट पर स्थितियों के बारे में शिकायत करने के बाद उनके खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया।

9 मार्च, 2026 को होगी सुनवाई

लाइवली के पति रेनॉल्ड्स पर बाल्डोनी को “यौन शिकारी” कहकर बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। वैराइटी के अनुसार, जज ने पाया कि रेनॉल्ड्स घटनाओं के लाइवली के संस्करण पर भरोसा कर रहे थे, जिस पर उन्हें संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई 9 मार्च, 2026 को होगी।

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