उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को दी मंजूरी - Punjab Kesari
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को दी मंजूरी

यूसीसी नियमावली को कैबिनेट ने दी हरी झंडी, जल्द होगी तारीखों की घोषणा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी विधायी विभाग द्वारा गहन जांच के बाद दी गई है, जिन्होंने पहले ही नियमावली की समीक्षा की थी। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा किया।

कार्यान्वयन तारीखों की जल्द होगी घोषणा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यान्वयन की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 2022 में उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी विधेयक लाएंगे। हम इसे लेकर आए। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। विश्लेषण करने के बाद, जल्द ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी।

यूसीसी विधेयक कब किया था पेश

 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के बाद, यूसीसी विधेयक फरवरी में पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बता दें कि समान नागरिक संहिता एक समान व्यक्तिगत कानूनों को स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।

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