अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार - Punjab Kesari
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार

अंकिता हत्याकांड: तीनों आरोपी दोषी, कोर्ट का अहम फैसला

कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य और अन्य दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से अंकिता के लापता होने और 24 सितंबर को उसके शव की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए थे। जल्द ही सजा का ऐलान होगा।

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलकित आर्य सहित तीन आरोपीयों को दोषी करार दिया है। थोड़ी देर बाद सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता का शव 24 सितंबर को बरामद किया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य सहित तीन आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए।

अंकिता भंडारी हत्याकांड

क्या था पूरा मामला

अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से SDRF ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में SIT टीम गठित की गई थी।

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