यूपी में अमित शाह की नए आपराधिक कानूनों पर समीक्षा - Punjab Kesari
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यूपी में अमित शाह की नए आपराधिक कानूनों पर समीक्षा

यूपी में आपराधिक कानूनों पर अमित शाह का मंथन

विचाराधीन कैदियों को राहत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को नॉर्थ ब्लॉक में उत्तर प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्य जेल अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा है।

दिल्ली में भारतपोल पोर्टल भी लॉन्च

शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले एक निश्चित निर्धारित प्रारूप में जेलों में बीएनएसएस की धारा 479 के कार्यान्वयन की स्थिति मंत्रालय को उपलब्ध कराएं। गृह मंत्री मंगलवार को दिल्ली में भारतपोल पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जिससे भारत भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को त्वरित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए वास्तविक समय की जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित भारतपोल पोर्टल भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा। यह देश की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रमुख पहलों का हिस्सा है।

Amit Shah

आईएलओ और यूओ के बीच संचार

भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी-नई दिल्ली) के रूप में सीबीआई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश भर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के माध्यम से किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त और शाखा प्रमुख स्तर के यूनिट अधिकारियों (यूओ) से जुड़े होते हैं। वर्तमान में, सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स पर निर्भर करता है।

साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरता, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी आदि सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव के कारण आपराधिक जांच में तेजी से और वास्तविक समय पर अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, सीबीआई ने भारतपोल पोर्टल विकसित किया है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है, जो सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा।

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