TRAI News Rules: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पेमेंट करने में लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूरसंचार नियामक TRAI के नए नियम की वजह से यूजर्स को OTP वाले मैसेज मिलने में दिक्कत आ सकती है।
आज से लागू हुए नए नियम
1 अक्टूबर यानी आज से लाखों मोबाइल यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) 1 अक्टूबर 2024 से नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत OTT लिंक, URL, APK के लिंक वाले मैसेज को ब्लॉक तत्काल प्रभाव से ब्लॉक किया जाएगा। दूरसंचार नियामक 1 सितंबर से ही इसे लागू करने वाला था, लेकिन लीकॉम ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की मांग पर इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था।
ऐसे मिलेगा इसका फायदा
फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। इसमें यूजर्स को ऐसे किसी टेलीमार्केटर और संस्थान से मैसेज या कॉल नहीं आएंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में जिन बैंक या पेमेंट प्लेटफॉर्म ने खुद को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, वहां से यूजर्स को OTP वाले मैसेज नहीं आएंगे। बिना ओटीपी के Online पेमेंट करना भी संभव नहीं है।
फर्जी कॉल्स से मिलेगी राहत
बता दें कि DoT और TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत दिलाने के लिए ये नियम लागू किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा है कि उन सभी कंपनियों को रजिस्टर करें जो यूजर्स को OTP या अन्य जानकारी मैसेज या कॉल के जरिए देते हैं। अगर किसी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया गया तो यूजर्स को एसएमएस नहीं मिल पाएगा।
जानें TRAI का नया नियम
दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि OTP, लिंक जैसी अहम जानकारियों वाले मैसेज के लिए एक निश्चित टेम्पलेट फॉलो किया जाए, ताकि स्पैम कॉल्स और मैसेजेज पर अंकुश लगाया जाए। नए नियम के मुताबिक, जो एजेंसी व्हाइटलिस्टेड नहीं हैं उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को नेटवर्क द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ओटीपी नहीं मिलेगा।
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