मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन पर भारी जुर्माने से लोगों को जल्द राहत देगी राज्य सरकार : परिवहन मंत्री

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को राजस्थानवासियों को जल्द ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को राजस्थानवासियों को जल्द ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने से राहत देने की बात कही है। 
खाचरियावास ने कहा कि सोमवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। जिसमें राज्य सरकार की शक्तियों के अनुसार आम आदमी को राहत देने की संभावनाओं के आधार पर निर्णय किया जाएगा। 
खाचरियावास ने कहा कि आज मोटरसाइकिल जनसाधारण का आम परिवहन साधन है और इस पर इतना भारी जुर्माना वसूल किया जाना व्यावहारिक नहीं है। कुछ मामलों में तो जुर्माना वाहन की कीमत से भी अधिक है। यही मामला ई-रिक्शा और पुराने चार पहिया वाहनों के साथ भी है। 
उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हितों का कोई टकराव नहीं है। राज्य और केन्द्र के बीच अच्छे और व्यावहारिक सुझावों के आदान-प्रदान से दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक संभव है। 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सरल करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में पंचायत समिति स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने ट्रैफिक निमयों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए नया मोटर व्हीकल कानून लागू कर दिया है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1 सितंबर यानी आज से देश भर में लागू हो गया है। 

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