राजस्थान सरकार ने राज्य प्रवर्तित योजना विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिला परिषद को अधिकृत किया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह अधिकार जिला कलेक्टर के पास थे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व की भांति इस योजना की नियमित समीक्षा एवं निगरानी किया जाना एवं कार्यों की समय पर स्वीकृतियां जारी कराना तथा कार्यों की समयबद्ध पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है इसलिये सांसद स्थानीय विकास योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए जिला कलेक्टर ही अधिकृत रहेंगे।
उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग के अधिसूचित धार्मिक स्थल एवं वक़्फ बोर्ड की अधिसूचित सम्पत्तियों के आस पास सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाईटें आदि स्थायी प्रवृत्ति के जनोपयोगी विकास कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ग अनुमत किये जाने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है।