राजसमंद हत्याकांड के बाद आरोपी के पक्ष में रैली की धमकी, उदयपुर में धारा 144 लागू - Punjab Kesari
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राजसमंद हत्याकांड के बाद आरोपी के पक्ष में रैली की धमकी, उदयपुर में धारा 144 लागू

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राजस्थान के राजसमंद में हाल ही में सामने आया कथित लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है। समुदाय विशेष के प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी और संदेशों पर रोक लगाने के लिए उदयपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विष्णुचंद मलिक के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे से उदयपुर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ।

जिला मजिस्ट्रेट विष्णुचंद मलिक के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे से उदयपुर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हिंदू संगठन ‘विश्व सनातन संघ’ के राष्ट्रीय प्रचारक उपदेश राणा की उदयपुर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। राणा ने सोशल मीडिया पर उदयपुर आने की बात कही थी जिसके बाद माहौल बिगड़ने के डर से उसकी एंट्री पर रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली एवं भड़काऊ भाषण आदि पर रोक रहेगी।

जिला मजिस्टेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष सेल का गठन किया गया है जो सोशल मीडिया के पोस्ट, तस्वीरों एवं वीडियो पर नजर रखेगा।

वही ,जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज के पीछे उपदेश राणा नाम के व्यक्ति को बताया जा रहा। कुछ संगठनों के अनुसार उदयपुर में आज इस संभावित व्यक्ति के पहुंचने की उम्मीद है और रैली भी आयोजित की जा सकती है।

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