Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, पानी बर्बाद करने पर लगेगा जुर्माना
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राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, पानी बर्बाद करने पर लगेगा जुर्माना

Rajasthan

Rajasthan: PHED ने घरेलू पानी के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अब पानी का इस्तेमाल सिर्फ घर में ही किया जा सकता है, व्यापार में नहीं। एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी यदि कोई पानी का दुरुपयोग जारी रखता है तो उसके घर के नल का कनेक्शन काटा जाएगा। राज्य सरकार के जलदाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

Highlights

  • अब पानी का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं
  • राजस्थान सरकार लगाएगी जुर्माना
  • अवमानना करने पर कटेगा कनेक्शन

अब पानी का दुरुपयोग पर एक्शन

अब राजस्थान में पानी को व्यर्थ बहाना लोगों को भारी पड़ सकता है। बता दें कि राजस्थान सरकार पानी का दुरुपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। राज्य सरकार के जलदाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं जुर्माना लगाने के बाद भी यदि कोई पानी का दुरुपयोग जारी रखता है तो उसके घर के नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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पानी के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया



आदेश के अनुसार, पानी के पानी का उपयोग घरेलू कार्य के अतिरिक्त वाहन धोने, निर्माण कार्य और रेस्टोरेंट में किया जाएगा तो उपभोक्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता के घर में पानी का लीकेज हो रहा है और वह उसको ठीक नहीं करवा रहा है तो भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दुरुपयोग जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के साथ ही घरेलू कनेक्शन काटा भी जा सकेगा।

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विभाग ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कनिष्ठ अभियंताओं को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में नियमित तौर पर निगरानी करके पानी के दुरुपयोग को रोकना होगा। व्यावसायिक कार्य के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा।

जलदाय विभाग लेगा एक्शन

जलदाय विभाग के अधिकारियों तक शिकायत पहुंची है कि रेस्टोरेंट संचालक, विवाह स्थल के मालिक सहित कई व्यावसायिक कार्य करने वाले लोग घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक काम के लिए कर रहे हैं।

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लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने पानी के दुरुपयोग को रोकने को लेकर आदेश जारी किया है। घरेलू पानी के कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कॉरपोरेशन कानून, 1979 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।