राजस्थान जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका पर जताई चिंता - Punjab Kesari
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राजस्थान जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका पर जताई चिंता

Rajasthan News: जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद नजीमुद्दीन ने सोमवार को राजस्थान की एक निचली अदालत द्वारा 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका स्वीकार किए जाने पर चिंता जताई।

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अजमेर शरीफ दरगाह पर विवाद

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सोमवार को इस दावे की निंदा की कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है. उन्होंने सरकार से ऐसे दावों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस दावे को न केवल बेतुका बताया, बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए बेहद हानिकारक बताया. उन्होंने कहा कि यह भारत के दिल पर ‘सीधा हमला’ है।

जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने जताई चिंता

उन्होंने कहा, “यह बहुत दुखद है कि अदालत ने आवेदन प्रस्तुत किया है और नोटिस भी जारी किया है। यह 800 साल पुरानी दरगाह है। यह दुनिया भर में जानी जाती है।” उन्होंने आगे टिप्पणी की कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक श्रद्धेय सूफी व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगों की सेवा की और सभी धर्मों के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। नजीमुद्दीन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि निचली अदालतों ने ऐसे आवेदन स्वीकार किए हैं।”

हिंदू सेना द्वारा प्रस्तुत याचिका

राजस्थान की एक अदालत ने हिंदू सेना द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि पूजा स्थल [विशेष प्रावधान] अधिनियम, 1991 का पालन किया जाना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम धार्मिक स्थलों के चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को जिस रूप में वे मौजूद थे, उससे बदलने पर रोक लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, “अजमेर शरीफ दरगाह भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है… न केवल अजमेर शरीफ दरगाह, बल्कि सलीम चिश्ती दरगाह भी जांच के दायरे में है। पूजा स्थल अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए।” इस महीने की शुरुआत में, अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने निर्देश दिया कि एक दीवानी मुकदमे में तीन पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक शिव मंदिर है, वादी के वकील के अनुसार।

(Input From ANI)

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