राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल में मारे रोगियों के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश - Punjab Kesari
Girl in a jacket

राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल में मारे रोगियों के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश

NULL

राजस्थान हाई कोर्ट ने सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान रोगियों की मौतों के मामले में बड़ा निर्णय देते हुए उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल खंडपीठ ने आज यह आदेश कुसुम सांघी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है जिसमें डॉक्टरों की गैरजिम्मेदाराना तरीके से हड़ताल में हजारों मरीजों की जान जोखिम में आने की बात कही गई।

आदेश में कहा गया है कि मुआवजे की राशि हड़ताली चिकित्सकों से क्यों नहीं वसूल की जाए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने महाधिवक्ता के जरिए राज्य सरकार से इस बारे में शपथ पत्र भी मांगा है।

उल्लेखनीय है कि सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में इलाज के अभाव में 30 मरीजों की मौत के मामले सामने आए।

राजस्थान हाईकोर्ट की सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक के बावजूद डॉक्टरों ने मरीजों की जान की परवाह किए बिना सात दिन तक पूरी चिकित्सा सेवा को ठप कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।