दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास - Punjab Kesari
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दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास

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धौलपुर : यह मामला राजस्थान के धौलपुर जिले का है जहां आज विशिष्ट न्यायाधीश सुरेश प्रकाश भट्टा ने 13 साल की बालिका के साथ हुए कथित दुष्कर्म करने के मामले में आज न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5000 /- रुपया का जुर्माना लगाया है ।

gange rapeमामले के तथ्यो के अनुसार जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के दौपुरा गांव निवासी 13 साल की बालिका ने अपने भाई एवं मां के साथ थाने में 15 मई 2014 को FIR कराई थी कि उसके साथ मोनू पुत्र विनोद ठाकुर ने बालिका साथ दुष्कर्म किया तथा रामअवतार पुत्र रमेश भी उसके साथ था।

FIR 1इसलिए रामअवतार को भी पॉक्सो एक्ट  के तहत दोषी पाया गया। पीड़िता साथ दुष्कर्म हो जाने के बाद जहां यह घटना हुई वहां पीड़िता की मां तथा बड़ी बहन भी पहुंच गई और देखा की आरोपी वहीं छुपा हुआ था।

rape 1उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस ने मोनू के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं धारा 376 तथा अभियुक्त रामअवतार के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कोर्ट  में पेश किया।

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विशिष्ठ न्यायाधीश  ने आज अपना फैंसला सुनाते हुए कहा कि मोनू को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी।

fineजस्टिस  ने निर्णय में कहा कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना  के तहत पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जाये। इसके साथ ही रामअवतार को आजीवन कारावास तथा 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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