जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को आईटी एक्ट मामले में मिली जमानत - Punjab Kesari
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जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को आईटी एक्ट मामले में मिली जमानत

साल 2013 अगस्त में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम बापू ने जोधपुर

राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को मंगलवार को कोर्ट से मामूली राहत मिली। आईटी एक्ट मामले में जोधपुर जेएम संख्या एक से आसाराम को जमानत दे दी गई। बता दें कि यह मामला आसाराम के खिलाफ जोधपुर में दर्ज हुआ था. मुकदमा तत्कालीन उदयमंदिर थानाधिकारी हरजीराम ने दर्ज करवाया था।

मालूम हो कि सोशल मीडिया पर रावण के रूप में कार्टून बनाकर शेयर किया गया था जो वायरल हो गया था। साथ ही हरजीराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में आसाराम और उसके साधकों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और आसाराम के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने कोर्ट में उसका पक्ष रखा।

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वही, जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को इस मामले में 25 हजार रुपए का मुचलका भी जमा कराना होगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंग्रिम कार्रवाई पर रोक भी लगा रखी थी। ऐसे में यह जमानत मिलने के बाद आसाराम के लिए कानूनी लड़ाई की राह थोड़ी सरल हो गई है।

बताते चले कि नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम बापू करीब 5 साल से जेल में बंद है। साल 2013 अगस्त में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया। दो दिन के बाद ही लड़की के पिता ने दिल्ली जाकर आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उसी साल सितंबर में आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वो जेल में बंद है।

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