पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी, राज्यपाल के बीच हुई तकरार - Punjab Kesari
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पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी, राज्यपाल के बीच हुई तकरार

राज्यपाल के तीखे तेवर से तो साफ लग रहा है कि पंजाब की राजनीति के हालात खराब हो

दिल्ली में जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तबसे ही राज्यपाल और केजरीवाल के बीच तनातना चलती रहती है। दिल्ली से तनातनी का ये मामला अब पंजाब पहुंच चुका है।
भगवंत मान और  राज्यपाल के बीच तनातनी
पंजाब में इन दिनों भगवंत मान और राज्यपाल के बीच नहीं बन रही है। आपको बता दें दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है।
राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की दी चेतावनी
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने तक की बात कह दी है। राज्यपाल ने सीएम मान को कहा कि राजभवन से जारी चिट्ठी का जवाब दें नहीं तो राष्ट्रपति शासन पर विचार करेंगे।
पंजाब की राजनीति के हालात खराब
राज्यपाल के तीखे तेवर से तो साफ लग रहा है कि पंजाब की राजनीति के हालात खराब हो चुके है। इसलिए उनकी तरफ से चेतावनी दी जा रही है।  इसी मामले को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को सीएम भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं और अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं मिला तो वह कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं।
भगवंत मान ने किया पलटवार
वहीं राज्यपाल के इसी तीखे तेवर का जवाब देते हुए भगवंत मान ने पलटवार करते हुए कहा है कि  मणिपुर और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने  की मांग की है आम आदमी पार्टी मणिपुर और हरियाणा की हिंसा को लेकर केंद्र पर हमला कर रही है।
राज्यपाल ने भगवंत मान से पूछे थे कई सवाल
राज्यपाल ने जो भगवंत मान को पत्र लिखा है उससे वो निराश है क्योंकि इससे पहले भी राज्यपाल ने भगवंत मान से सवालों के जवाब मांगे थे जिसपर भगवंत मान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में राज्यपाल पुरोहित ने कहा था कि ‘मांगी गई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसा लगता है कि आप मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी देने से जानबूझकर इंकार कर रहे हैं।  इसलिए  मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई है  कि वह संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं।
 भगनंत मान उचित कदम उठाएं
 पुरोहित ने मान को सलाह दी कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत अंतिम निर्णय लें, इससे पहले भगनंत मान  उचित कदम उठाएं।
राष्ट्रपति शासन क्या है
अब कई लोगों के मन में सवाल होगा की राष्ट्रपति शासन क्या है जिसे राज्यपाल लागू करने की चेतावनी दे रहे है। आपको बता दें राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य को प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र के शासन के तहत लाया जाता है  इसका मतलब है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को शक्तियां दी गई है की अगर राज्य का सीएम पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके बाद सीएम के  पास कोई भी पावर नहीं होती राज्ये को लेकर सभी फैसले राष्ट्रपति की तरफ से लिए जाते है।

  

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।