कत्ल करने के आरोप में तीन लोगों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Punjab Kesari
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कत्ल करने के आरोप में तीन लोगों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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लुधियाना : हत्या के आरोप में नवतेज सिंह उर्फ़ विकी ,परमिंदर सिंह उर्फ़ जज व प्रीतपाल सिंह उर्फ़ प्रिथी सभी निवासी पायल को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुश्री अंजना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंधी पुलिस थाना पायल द्वारा 9 जून, 2014 को मृतक सतनाम सिंह की पत्नी शरणजीत कौर की शिकायत पर नवतेज सिंह उर्फ़ विकी ,परमिंदर सिंह उर्फ़ जज व प्रीतपाल सिंह उर्फ़ प्रिथी सभी निवासी पायल के खिलाफ धारा 302,201 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक़ उसके पति सतनाम ने उसे कहा था की वो गांव के ही विक्की से मिलने जा रहा है और जब बाद में उसने अपने पति सतनाम को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वोह विक्की के साथ अहमदगढ़ आया हुया है, लेकिन बड़ी देर तक जब वो वापिस नहीं आया तो उसने अपने पति को दोबारा फ़ोन किया तो वो रो रहा था और कह रहा था की उपरोकित आरोपी उसे मार रहे है बाद में उसके पति सतनाम सिंह की लाश कंगनवाल नहर के पुल के पास बरामद हुई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी नवतेज सिंह ने अपनी बहन की शादी के समय उसके पति से दो लाख रुपये उधार लिए थे व मांगे जाने पर उसने आरोपीयो के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपीयो को उक्त सज़ा सुनाई ।

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– सुनीलराय कामरेड

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