SYL Dispute: SYL विवाद पर आज हुई बैठक, पुरानी जिद पर भगवंत मान
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SYL Dispute: SYL विवाद पर आज हुई बैठक, पुरानी जिद पर भगवंत मान

Bhagwant Mann

SYL Dispute: SYL विवाद पर हरियाणा-पंजाब CM की आज बैठक हुई। भारत सरकार के आग्रह पर की गयी इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की जिसमे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण मामले (SYL Dispute) में पंजाब द्वारा अपने हिस्से का निर्माण न कराए जाने पर नाराजगी जताते हुए पंजाब से कहा था कि आप इसका समाधान निकालें अन्यथा कोर्ट को कुछ करना होगा।

Highlights 

  • सालों से चल रहा SYL Dispute
  • केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई अध्यक्षता
  • पंजाब का 70 फीसदी एरिया डार्क जोन में- भगवंत मान
  • पंजाब के साथ राइपेरियन सिद्धांत के अनुसार न्याय किया जाए- भगवंत मान
  • SYL Dispute मामले में कोर्ट जनवरी में फिर करेगा सुनवाई

SYL Dispute बैठक में मौजूद रहे ये लोग

सतलुज यमुना लिंक विवाद में चंडीगढ़ के ताज पैलेस में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई, जिसमे पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। ढाई घंटे की इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, बता दे की इस मामले में तीसरी बैठक थी।

बैठक के बाद क्या कहा भगवंत मान ने

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा की ”हमारे पास पानी ही नहीं है तो नहर कैसे बना सकते है।” उन्होंने कहा की सतलज नदी अब नदी नहीं बची बल्कि नाला बन गयी है। पंजाब का 70 फीसदी एरिया डार्क जोन में चला गया है। पंजाब सरकार खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नये-नये डैम बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के साथ राइपेरियन सिद्धांत के अनुसार न्याय किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दी ये चेतावनी

4 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण मामले (SYL Dispute) में पंजाब द्वारा अपने हिस्से का निर्माण न कराए जाने पर नाराजगी जताते हुए पंजाब से कहा था कि इसका समाधान निकालें अन्यथा कोर्ट को ही कुछ करना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से कहा था कि वह पंजाब के हिस्से में आने वाली परियोजना के लिए आवंटित जमीन का सर्वे करे और ये सुनिश्चित करे कि भूमि संरक्षित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे की केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर निर्माण (SYL Dispute) को लेकर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को सक्रिय ढंग से आगे बढ़ाए। बता दे कि इस मामले में कोर्ट जनवरी में फिर सुनवाई करेगा।

सालो से चल रहा SYL Dispute

बता दे कि हरियाणा और पंजाब के बीच यह मुद्दा कई दशकों से लटका हुआ है जिसमे पंजाब (Punjab) का कहना है कि उसके पास पड़ोसी राज्याें को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है वहीं दूसरी ओर हरियाणा का कहना है कि उसके हिस्से में आए पानी को देने के लिए यमुना लिंक नहर (SYL Dispute) का निर्माण जरूरी है। आपसी सहमति बनाने के लिए इससे पहले भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जनवरी 2023 में हुई थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।