विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक - Punjab Kesari
Girl in a jacket

विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर 31 जनवरी

पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में बड़ी राहत मिली है।  सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होने से पहले तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।
धान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इस दलील पर गौर किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि आरोपी को ”राजनीतिक प्रतिशोध” का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फाॅर्स (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। पूर्व मंत्री मजीठिया शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।