आप विधायक दल के नेता खैहरा को जारी किए हुए गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक - Punjab Kesari
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आप विधायक दल के नेता खैहरा को जारी किए हुए गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

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लुधियाना-फाजिलका  : पंजाब से आप विधायक और आम आदमी पार्टी विरोधी पक्ष नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने स्पैशल लीव पार्टीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी। स्मरण रहे कि हाईकोर्ट ने खैहरा की उस पाटीशन को रदद कर दिया था जिसमें वह फाजिलका कोर्ट द्वारा जारी किए गए सम्मन को रदद करवाना चाहते थे जबकि आज खैहरा ने स्पैशल लीव पाटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस पर बहस उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने फाजिलका कोर्ट के सम्मन आदेशों पर रोक लगा दी है, इस प्रकार सुखपाल सिंह खैहरा को आंतरिम राहत मिली है।

भारत-पाकिस्तान सरहद पर देश के अंदर नशे की तस्करी करने के 2015 के मामले में सुखपाल सिंह खैहरा और उनके पीएसओ जोगा सिंह अन्य के साथ हेरोइन तस्कर गिरोह से संबंधों के आरोप झेल रहे है। सुखपाल सिंह खैहरा को फाजिल्का कोर्ट द्वारा जारी सम्मन मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खैहरा को जारी समन पर रोक लगा दी है।

बता दें, खैहरा के खिलाफ फाजिल्का कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने के बाद राज्य में राजनीति गरमा गई थी। कांग्रेस व अकाली दल के साथ-साथ आप के कुछ नेता भी खैहरा पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा खैहरा को राहत मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें.

– सुनीलराय कामरेड

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