बलात्कार के आरोपी पादरी ने गुरदासपुर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण - Punjab Kesari
Girl in a jacket

बलात्कार के आरोपी पादरी ने गुरदासपुर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

बलात्कार के आरोपी पादरी ने गुरदासपुर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

22 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी पादरी जशन गिल ने गुरदासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पुलिस को उससे पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मिली है। पादरी पर बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने का आरोप है, जिससे महिला की मौत हो गई। पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है।

22 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी स्वयंभू पादरी जशन गिल ने बुधवार को गुरदासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को मामले में उससे पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मिली है। पादरी पर 22 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है, जिसके कारण कथित तौर पर उसकी मौत हो गई। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए, बेटी के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी, जो उस समय बीसीए की छात्रा थी, को पादरी ने “गुमराह” किया था।

पिता ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया को बताया, “हम अपने परिवार के साथ गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गांव में एक चर्च में जाते थे। जशन गिल नाम के एक पादरी ने मेरी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। मेरी बेटी 22 साल की थी और बीसीए की छात्रा थी। उसने उसे गर्भवती कर दिया और बाद में खोखर गांव में एक नर्स से उसका गर्भपात करवा दिया।”

Kerala में मदरसा शिक्षक को यौन उत्पीड़न के लिए 187 साल की जेल

नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पिता ने कहा, “गर्भपात लापरवाही से किया गया, जिसके बाद उसे संक्रमण हो गया…मेरी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया…बाद में अल्ट्रासाउंड के बाद हमें पता चला कि मेरी बेटी का गर्भपात हो गया था और फिर उसे अमृतसर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।” पिता का कहना है कि उन्हें कई बार धमकियां मिली हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। पिता ने कहा कि उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पंजाब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने कहा, “मुझे बहुत धमकियाँ मिलीं, इसलिए मैंने अपना गाँव छोड़ दिया…मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ…पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं घटना की सीबीआई जाँच की माँग करता हूँ…मैंने सीबीआई जाँच की माँग करते हुए उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है।” इससे पहले, एक अन्य मामले में, पंजाब के मोहाली कोर्ट ने 1 अप्रैल को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।

पंजाब पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ़ एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उस पर हमला किया गया था। कथित तौर पर यह घटना एक प्रार्थना सत्र के बाद हुई, जहाँ पीड़िता ने दावा किया कि उसके साथ-साथ अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।