पंजाब पुलिस ने गोलीबारी के बाद हाईवे लुटेरों के सरगना को धर दबोचा - Punjab Kesari
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पंजाब पुलिस ने गोलीबारी के बाद हाईवे लुटेरों के सरगना को धर दबोचा

पंजाब पुलिस ने मोहाली जिले के लेहली गांव के पास पुलिस के साथ संक्षिप्त गोलीबारी के बाद “हाईवे

आरोपी के बारे में पूरी जानकारी

आरोपी की पहचान एसएएस नगर के दंदराला निवासी सतप्रीत सिंह उर्फ ​​सत्ती के रूप में हुई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उसके पास से .32 कैलिबर की पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसकी प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ स्नैचिंग और डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं।उन्होंने बताया कि सत्ती का गिरोह मुख्य रूप से अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे पर रुके वाहनों को निशाना बनाता था और पंजाब और हरियाणा में कई लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था।

क्या थी पूरी घटना ?

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सत्ती अपने तीन अन्य साथियों के साथ 3 और 10 नवंबर 2024 को हाईवे पर हुई दो देर रात की लूट/स्नेचिंग की वारदातों में शामिल था, जिसमें सब-डिवीजन डेरा बस्सी के लालरू इलाके में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के आभूषण लूटे गए थे। डीजीपी ने कहा कि उसके अन्य साथियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर दीपक पारीक ने कहा कि लूट/स्नेचिंग की घटनाओं की जांच के दौरान, सत्ती के नेतृत्व वाले इस लुटेरे गिरोह के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई, जो कि लालरू में हाल ही में देर रात की घटनाओं में एकत्र तथ्यों और सबूतों से मेल खाती थी।

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डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने किआ था टीम का नेतृत्व

उन्होंने कहा कि डीएसपी डेरा बस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक टीम ने मानवीय और तकनीकी इनपुट पर काम किया और गांव लेहली के पास सत्ती की गतिविधि का पता लगाया, जबकि उन्होंने कहा कि जब पुलिस टीमें मोटरसाइकिल सवार आरोपी सत्ती का पीछा कर रही थीं, तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सरकारी गाड़ी पर तीन गोलियां लगीं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लग गई। उन्होंने बताया कि सत्ती के अन्य साथियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि लालरू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 132 और 221 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।