Punjab: मिलावटखोरों की ख़ैर नहीं! केक खाने से बच्ची की मौत के मामले में HC लेगा एक्शन
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Punjab: मिलावटखोरों की ख़ैर नहीं! केक खाने से बच्ची की मौत के मामले में HC लेगा एक्शन

हाल ही में पंजाब (Punjab) के चंडीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। जहां केक खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सही पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है।

  • केक से बच्ची की मौत का मामला पहुंचा High Court
  • मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग
  • हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी

आपको बता दें मामले में याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 मार्च 2024 को अपने जन्मदिन पर केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची मानवी की मौत हो गई थी।

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मिलावट के धंधे पर लगाम लगाई जाए- Supreme Court

दरअसल, 2013 में सुप्रीमकोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि मिलावट को रोकने के लिए मंडियों का लगातार निरीक्षण किया जाए और मिलावट के धंधे पर लगाम लगाई जाए। 2016 में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य को आदेश दिया था कि डेयरी व अन्य प्रकार के कार्य करने वालों को चेतावनी दी जाए और बताया जाए कि ऐसा साबित होने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी।

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मिलावट के इस कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा सकती- याची

बता दें याची ने कहा कि बिना मजबूत तंत्र विकसित किए मिलावट के इस कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण होते रहने चाहिए। ऐसे में जनहित याचिका में राज्य व केंद्र सरकार को इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।