Punjab: CEO ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक, चुनाव प्रक्रिया पर हुई चर्चा Punjab: CEO Held Meeting With Political Parties, Discussed Election Process
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Punjab: CEO ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक, चुनाव प्रक्रिया पर हुई चर्चा

Punjab: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सिबिन C ने आगामी चुनावों के आवश्यक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई। सत्र के दौरान, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिसमें पुरुष मतदाताओं (1,11,92,959), महिला मतदाताओं (1,00,77,543) सहित मतदाताओं की कुल संख्या (2,12,71,246) ट्रांसजेंडर मतदाता (744), विकलांग व्यक्ति (PWD-1,57,257), विदेशी मतदाता (1597) और मतदान केंद्रों की संख्या (24,433) जैसे प्रमुख आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया।

  • CEO सिबिन C ने प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई
  • सत्र के दौरान, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी प्रदान की
  • उन्होंने उपस्थित लोगों को हाल के प्रावधानों के बारे में सूचित किया

EVM पर बोले सिबिन

CABIN C

इसके अतिरिक्त, उन्होंने उपस्थित लोगों को हाल के प्रावधानों के बारे में सूचित किया जो दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को घर पर मतदान करने का विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की उपलब्धता के संबंध में, सिबिन सी ने कहा कि राज्य 150 प्रतिशत उपलब्धता का दावा करता है, जिससे आवश्यकता से 50 प्रतिशत अधिक अधिशेष सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मतदान केंद्र रैंप, पानी की आपूर्ति, उचित प्रकाश व्यवस्था और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मतदान केंद्र मतदाताओं के पते के दो किलोमीटर के भीतर सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे।

चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया

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उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की विभिन्न जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की योग्यता, अयोग्यता प्रावधान, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन की अस्वीकृति के लिए आधार और नामांकन वापस लेने को नियंत्रित करने वाले नियम, साथ ही प्रतीक आवंटन नियम शामिल हैं। CEO ने आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों को भी रेखांकित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक या जाति-आधारित वोट आग्रह, विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले या असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर आलोचना से बचना चाहिए। उन्होंने बैठकों और अन्य कार्यक्रमों के लिए जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

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