नवजोत सिंह सिद्धू को SC से मिला बड़ा झटका, 34 वर्ष पुराने रोडरेज मामले में मिली एक वर्ष की सजा - Punjab Kesari
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नवजोत सिंह सिद्धू को SC से मिला बड़ा झटका, 34 वर्ष पुराने रोडरेज मामले में मिली एक वर्ष की सजा

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को वर्ष 1988 में हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को वर्ष 1988 में हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और सिद्धू को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।  
हाई कोर्ट ने सुनाई थी तीन वर्ष की सजा
बता दें कि, इस मामले में वर्ष 1999 में जिला अदालत ने सिद्धू को बरी किया था। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पंजाब-हरियाणा कोर्ट में जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू को दिसंबर 2006 में तीन वर्ष की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद सिद्दू ने हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले वर्ष 2018 में एक रिव्यु पिटीशन जारी की गई थी, और आज कोर्ट ने उन्हें एक वर्ष की सजा सुनाई है। 
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जानिए क्या था मामला
दरअसल वर्ष 1988 में जब सिद्धू क्रिकेटर थे तब पटियाला में पार्किंग को लेकर उनका एक विवाद हुआ था। उस विवाद में सिद्दू ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग गुरनाम सिंह को बहस के बाद घुटना मार दिया था जिससे वह घायल हो गए थे। उसके बाद जब गुरनाम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत की खबर सामने आई थी।  

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