फौजदारी केस के रिवीजन की सुनवाई 17 मार्च के लिए स्थगित - Punjab Kesari
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फौजदारी केस के रिवीजन की सुनवाई 17 मार्च के लिए स्थगित

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लुधियाना  : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत पर लुधियाना की अदालत द्वारा तलब किए जाने के मामले में की गई रिविजनो की अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को निचली अदालत द्वारा तलब किये जाने के फैसले को स्टे कर रखा है। जिसके चलते निचली अदालत जापिंदर सिंह द्वारा फिलहाल मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और न ही रणइंद्र सिंह अदालत में पेश हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय चीफ यूडिशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत ने जानबूझ कर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग दायर एक फौजदारी शिकायत के चलते द्वारा तलब किए गए मुखयमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब कर रखा। यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह व रणंइद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा 277 व फौजधारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 19& व 199 के तहत शिकायत दायर की हुई है। शिकायत में विभाग ने कैप्टन व रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन व सिंह की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां है व उसने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए।

आयकर विभाग के अनुसार कैप्टन सिंह ने जानबूझ कर इस संबंधी अपने दस्तावेज भी विभाग से छिपाये। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन व सिंह ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अडचनें पैदा करने की भी कोशिश की। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बाकायदा कैप्टन अमरेंद्र सिंह को एक नोटिस भी भेजा था। व जवाब देने के लिए कहा था लेकिन कैप्टन सिंह ने कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई है।

– सुनीलराय कामरेड

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