ढडरिया हमलाकांड : धूमा को राहत, अदालत ने हमले में आरोपी बनाने की मांग ठुकराई - Punjab Kesari
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ढडरिया हमलाकांड : धूमा को राहत, अदालत ने हमले में आरोपी बनाने की मांग ठुकराई

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लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसबीर सिंह कंग ने आज कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए दमदमी टकसाल चीफ़ हरनाम सिंह धूमा को सिख कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले में आरोपी बनाने की मांग को ठुकरा दिया है, जिससे धूमा को राहत मिल गयी है । जबकि हरभजन सिंह व मेहर सिंह को बतौर आरोपी अदालत में तलब कर लिया है।

इसके इलावा अदालत ने दो आरोपियों अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह को भी नाबालिग़ घोषित कर दिया है। वक़ील जी एस बल ने बताया की सिविल अस्पताल के डॉक्टर ऑसिफक़िेशन टेस्ट रिपोर्ट में अमरजीत व गुरविंदर को 18 वर्ष से अधिक उम्र का बता चुके है,लेकिन उनकी तरफ़ से आरोपीयो को नाबालिग़ घोषित करने के लिए दिए गये सबूतों के आधार पर अदालत ने अमरजीत व गुरविंदर को नाबालिग़ कऱार दिया है और अब उनका मामला जुवनाईल अदालत में चलेगा।

उल्लेखनीय है कि ढडरिया वाले के काफिले पर 17 मार्च 2016 को बाडेवाल पुल के पास 30-40 हथियारबंद लोगों ने छबील पिलाने के बहाने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया था व बाबा को मारने की नीयत से उस पर गोलियां भी चलाई गई थी। जिसमें बाबा के साथी भूपिंदर सिंह निवासी खासी कलां की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीएयू पुलिस ने बाबा के ड्राइवर कुलविंदर सिंह की शिकायत पर आरोपियों गगनदीप सिंह उर्फ गगन, हरदेव सिंह, मनजीत सिंह, जसप्रीत सिंह जस्सा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, मनवीर सिंह महंत, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह गोल्डी के खिलाफ धारा 302 व 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 फऱवरी रखते हुये हरभजन सिंह व मेहर सिंह को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

– सुनीलराय कामरेड

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