बरगाड़ी गोलीकांड को लेकर सीनियर-जूनियर बादल के खिलाफ अदालत में फौजदारी शिकायत दाखिल - Punjab Kesari
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बरगाड़ी गोलीकांड को लेकर सीनियर-जूनियर बादल के खिलाफ अदालत में फौजदारी शिकायत दाखिल

सामाजिक जागृति फ्रंट पंजाब द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल

लुधियाना : सामाजिक जागृति फ्रंट पंजाब द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल विरूद्ध बरगाड़ी कांड को लेकर अदालत में अपराधिक मामला दायर किया गया है। जत्थेबंदी के चेयरमैन जगदीप सिंह गिल द्वारा दायर किए गए इस मुकदमें में अदालत से दरखास्त की गई है कि बरगाड़ी कांड के लिए दोनों बाप-बेटे जिम्मेदार है और इनके विरूद्ध धारा 304, 307, 295 और 34 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएं। मानयोग न्यायधीश मैडम सुमित सभ्रवाल द्वारा शिकायत को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को र्निधारित की गई है।

पंजाब के पूर्व मुखयमंत्री प्रकाश सिंह बादल व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद अब बरगाड़ी कांड से रूष्ट जगदीप सिंह गिल निवासी तलवंडी मल्ला ने लुधियाना की एक अदालत में सीनियर-जूनियर बादल के खिलाफ फौजदारी शिकायत दाखिल कर दी है। शिकायतकर्ता ने धारा 304, 307, 295 व 34 आईपीसी के तहत अदालत में दाखिल की अपनी शिकायत पर बादलों के खिलाफ बरगाड़ी कांड को लेकर संगीन आरोप लगाये है।

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शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि वो समाजिक जाग्रति फ्रंट का चेयरमैन है। उनके अनुसार प्रकाश सिंह बादल जोकि वर्ष 2006 से लेकर 2016 तक पंजाब के मुखयमंत्री रहे है। जबकि सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम थे, और उनके पास राज्य के गृह मंत्रालय व जनरल प्रशासन का विभाग भी था।

इस पद पर रहते हुए उनकी कानूनी व प्राथमिक जिममेदारी पंजाब में कानून व्यवस्था को बनाये रखना था। और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण इन दोनों के हाथ में ही था। उनके अनुसर 10 अक्टूबर, 2015 को श्री गुरू गं्रथ साहिब की बेअदबी को लेकर सिखों में बेहद रौष था और 14 अक्टूबर, 2015 को इस बेअदबी के रौष स्वरूप गांव बरगाड़ी के पास सिख एकत्रित होकर अपना रौष व्यक्त कर रहे थे और सतनाम श्री वाहेगुरू का जाप कर रहे थे।

और इस दौरान फरीदकोट जिले की पुलिस हथियारों सहित वहां आ पहुंची और उन्होंने धरना स्थल को खाली करवाने के उद्देश्य से निर्दोष सिखों पर लाठीचार्ज कर दिया और हुई गोलीबारी में 2 निर्दोष सिख भी मारे गए और कई जखमी हो गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीनियर-जूनियर बादल का निर्दोष सिखों पर फायरिंग करने का उद्देश्य राजनीतिक तौर पर लाभ उठाना था।

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकल पुलिस निर्दोष सिखों पर लाठीचार्ज करने व गोलीबारी करने का काम बिना इनके निर्देश के नहीं कर सकती थी। और अगर यह चाहते तो वो निर्दोष सिखों को शांति पूर्वक ढंग से वहां से उठवा सकते थे। उन्होंने तमाम प्रकरण के लिए सीनियर व जूनियर बादल को जिममेदार ठहराते हुए अदालत में उपरोक्त शिकायत दाखिल की है। उपरोक्त मामले की अगली सुनवाई सुश्री सुमित सभ्रवाल की अदालत में 9 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपनी गवाही अदालत में कमलबद्ध करवाएंगे।

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